नया बदायूं, संवाददाता।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बदायूं के निर्देश पर जनपद के विभिन्न विद्यालयों में पॉक्सो अधिनियम-2012 को लेकर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। अभियान का प्रथम चरण 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक तथा दूसरा चरण 2 अक्टूबर को आयोजित होगा।
इसी क्रम में राजकीय इंटर कॉलेज, बदायूं में आयोजित शिविर का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विवेक संगल ने दीप प्रज्ज्वलन कर किया। उन्होंने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, सुरक्षित-असुरक्षित व्यवहार की पहचान और व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी अनुचित घटना की जानकारी बिना संकोच अभिभावक, शिक्षक या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को दें।
प्रभारी सचिव अंकित रस्तोगी ने विद्यार्थियों को गुड टच-बैड टच, कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देते हुए असहज या अनुचित व्यवहार की स्थिति में तत्काल अभिभावक अथवा शिक्षक को बताने के लिए प्रेरित किया।
वहीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश रेखा शर्मा ने सिगलर मिशन गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम और उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने इंटरनेट एवं सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने, अश्लील सामग्री से दूरी बनाए रखने और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी।
कार्यक्रमों में विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक, कर्मचारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का स्टाफ, पराविधिक स्वयंसेवक तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

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