नया बदायूं

UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, सवर्ण समाज के खुशी की लहर 

नई दिल्ली ब्यूरो। उच्चतम न्यायालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए जारी समानता नियमावली 2026 पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब देशभर के संस्थानों में 2012 के पुराने नियम ही प्रभावी होंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची की पीठ ने रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। अदालत में दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया कि यूजीसी के ये नए नियम सामान्य श्रेणी के छात्रों के प्रति भेदभावपूर्ण हैं। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि समानता को बढ़ावा देने के नाम पर लाए गए ये प्रावधान मेरिट और निष्पक्षता को प्रभावित करेंगे।

पीठ ने शुरुआती दलीलों के बाद माना कि नए नियमों से भेदभाव बढ़ने की आशंका है। कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट होने तक नए नियमों के क्रियान्वयन को थाम दिया है। इस फैसले से फिलहाल प्रवेश प्रक्रियाओं में पुरानी व्यवस्था ही बनी रहेगी।

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