नया बदायूं, संवाददाता।
जनपद में शांति, कानून-व्यवस्था और साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं। यह आदेश 31 जुलाई से 29 सितम्बर 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अरुण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रावण मास, स्वतंत्रता दिवस, ईद-उल-मिलाद (बारावफात), रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, चेहल्लुम, विश्वकर्मा पूजा और अनंत चतुर्दशी जैसे प्रमुख त्योहारों के साथ-साथ विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
उन्होंने बताया कि आदेश के तहत बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन आदि आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। धार्मिक आयोजनों के लिए भी पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
एडीएम ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण ले जाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। परीक्षा संबंधी गोपनीय सामग्री के अवैध प्रकाशन व वितरण पर भी कड़ी रोक रहेगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करें और जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करे
