नया बदायूं, संवाददाता।
बदायूं में नकली और अमानक बीजों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित ‘साथी पोर्टल’ पर जिले के सभी बीज कारोबारियों का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है।
जिला कृषि विभाग के अनुसार, बीज उत्पादन से लेकर बिक्री तक की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल निगरानी में लाई जा रही है। इसके तहत बीज निर्माता, प्रसंस्करण इकाइयों, थोक और फुटकर विक्रेताओं को 20 जुलाई तक हर हाल में पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं करने वालों पर 25 जुलाई के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण भी शामिल है।
जिला कृषि अधिकारी मनोज रावत ने बताया कि साथी पोर्टल के जरिए बीजों की गुणवत्ता पर निगरानी रखना आसान होगा। इससे उत्पादन इकाई से लेकर किसान तक पूरी सप्लाई चेन ऑनलाइन दर्ज रहेगी और नकली या अवैध बीजों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगेगी।
पंजीकरण के लिए कारोबारियों को बीज लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी पंजीकरण सहित प्रतिष्ठान से जुड़े अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि तकनीकी समस्या आने पर कारोबारी जिला कृषि अधिकारी कार्यालय से सहायता ले सकते हैं।
कृषि विभाग का कहना है कि इस नई व्यवस्था से किसानों को सीधे फायदा मिलेगा। उन्हें केवल प्रमाणित और गुणवत्तायुक्त बीज ही उपलब्ध होंगे, साथ ही शिकायतों का निस्तारण भी तेजी से हो सकेगा। फिलहाल विभाग ने सभी बीज कारोबारियों से अपील की है कि वे तय समय सीमा के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें, अन्यथा सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

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