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अस्थाई शेड से पटाखों की बिक्री के लिए सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य, 24 अक्टूबर तक निरीक्षण कर सूची उपलब्ध कराने के निर्देश

Naya Badaun by Naya Badaun
October 23, 2026
अस्थाई शेड से पटाखों की बिक्री के लिए सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य, 24 अक्टूबर तक निरीक्षण कर सूची उपलब्ध कराने के निर्देश
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बदायूं संवाददाता।

दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के भंडारण एवं विक्रय को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला मजिस्ट्रेट अवनीश राय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों के लाइसेंस जारी करने से पहले सभी सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। बिना लाइसेंस आतिशबाजी का भंडारण या बिक्री करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने नगर मजिस्ट्रेट, सभी उप जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी पुलिस, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी तथा सभी थाना प्रभारी और प्रभारी निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि अस्थाई शेड से आतिशबाजी के भंडारण एवं विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने के संबंध में विस्फोटक नियमावली, 2008 (संशोधित) के नियम 84 तथा 9 जनवरी 2019 के गजट नोटिफिकेशन का पूर्ण अनुपालन कराया जाए।

स्थलीय निरीक्षण के बाद ही जारी होंगे लाइसेंस

डीएम ने स्पष्ट किया कि अस्थाई शेड से आतिशबाजी बिक्री की अनुज्ञप्ति जारी करने से पहले संबंधित परिसरों का स्थलीय निरीक्षण करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया जाएगा। केवल उन्हीं स्थानों को अनुमोदित किया जाएगा, जो घनी आबादी से दूर खुले हों और अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त पाए जाएं।

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में आतिशबाजी बिक्री के लिए प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण कर उनकी उपयुक्तता सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका को कम किया जा सके।

24 अक्टूबर तक निरीक्षण रिपोर्ट देने के निर्देश

जिला मजिस्ट्रेट ने नगर मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी पुलिस एवं अग्निशमन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 24 अक्टूबर 2026 तक अपने-अपने क्षेत्रों का निरीक्षण कर चयनित स्थलों की सूची और स्पष्ट आख्या उनके कार्यालय में उपलब्ध कराएं।

इसका उद्देश्य दीपावली पर्व से पहले जनपद में आतिशबाजी के अस्थाई लाइसेंस समयबद्ध तरीके से जारी करना है, जिससे निर्धारित नियमों के तहत आतिशबाजी की बिक्री सुनिश्चित की जा सके।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

डीएम ने कहा कि लाइसेंसधारियों द्वारा विस्फोटक नियमावली के नियम-84 के अंतर्गत निर्धारित सभी प्रतिबंधों तथा संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मध्यांचल, आगरा द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि बिना अनुज्ञप्ति आतिशबाजी का भंडारण अथवा विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने अधिकारियों को चेताया कि निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि लापरवाही के कारण कोई घटना घटित होती है तो संबंधित अधिकारी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे।

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