बदायूं। चाइल्डलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 के माध्यम से सूचना मिली कि थाना बिल्सी के एक गांव में लड़की का बाल विवाह हो रहा है। जिसकी सूचना मिलने के बाद चाइल्डलाइन जिला कोऑर्डिनेटर कमल शर्मा ने तत्काल मामले की सूचना जिला प्रोवेशन अधिकारी, बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार चाइल्डलाइन टीम के सदस्य थाना बिल्सी पहुंचे तथा जिसके बाद बिल्सी थाना प्रभारी अशोक कुमार के द्वारा एसआई रामवीर सिंह व महिला कांस्टेबल के साथ चाइल्डलाइन टीम की काउंसलर रचना सिंह व दुर्वेश शर्मा मौके पर पहुंचे। यहां लड़की व उसके परिवार से मिले तथा बालिका के आयु के साक्ष्य मांगे। जिसमे साक्ष्यों के अनुसार 17 वर्ष के लगभग निकली, परिवार के अनुसार भी लड़की की आयु 17 वर्ष के लगभग थी। जिसके बाद बच्ची के पिता को शादी न करने के बारे में समझाया व बाल विवाह के दुष्रिणामों के बारे में बताकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में बताया। कि अगर लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले करते हैं तो उन पर कानूनी कार्यवाही होगी। बच्ची के पिता ने शपथ पत्र दिया कि जब तक मेरी लड़की 18 वर्ष की ना हो जाएगी तब तक लड़की का विवाह नहीं करूंगा। मौके पर महिला कास्टेबल शिवानी व ग्राम प्रधान लोचन सिंह मौजूद रहे।