बदायूं। उपभोक्ताओं को अब पंद्रह साल पुराने वाहन स्क्रैप कराने के बाद मिलने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर नए वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट दी जाएगी। जिससे वाहन के शौकीनों के लिए काफी राहत मिलेगी। पुराने वाहन के स्कैप में नए वाहनों की खरीद पर छूट मिलेगी। रोजाना तमाम वाहन खरीदते हैं लोग पुराने वाहनों की बिक्री करते हैं लेकिन अब पुराने वाहनों का स्क्रैप कराने के बाद बड़ा फायदा ले सकते हैं।
दस से 15 प्रतिशत की मिलेगी छूट
जिले के जिन लोगों की बाइक एवं कार 15 साल पुरानी हैं और वह अपने वाहन को स्क्रैप कराना चाहते हैं तो स्क्रैप पालिसी के तहत स्क्रैप कराकर नए वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए निर्धारित किए गए स्क्रैप केंद्र द्वारा जारी किया प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। स्क्रैप के बाद जारी प्रमाणपत्र के आधार पर एक साल के भीतर बाइक या कार खरीदने पर रजिस्ट्रेशन के दौरान टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। जबकि कामर्शियल वाहन खरीदने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
यहां जाकर कराना होगा वाहन स्कैप
जिले के लोग स्कैप का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके लिए यह सेवा जिले में नहीं मिलेगी। इसका लाभ लेने के लिए अधिकृत स्क्रैप सेंटर बुलंदशहरए आगरा एवं गौतमबुद्ध नगर जाना पड़ेगा। क्योंकि इन जनपदों में सेंटर खुल चुके हैं। अगर कोई अपने 15 साल पुराने वाहन को स्क्रैप कराना चाहता है तो इन्हीं आरवीएसएफ पर संपर्क करना होगा।
क्या कहते हैं अधिकारी
पंद्रह साल पुराने वाहन स्क्रैप की व्यवस्था को लेकर एआरटीओ प्रशासन आरबी गुप्ता ने मुख्यालय से शासनादेश प्राप्त होने के बाद स्थानीय स्तर पर आदेश जारी किया है। कहा है कि जिन लोगों के वाहन 15 साल पुराने हो चुके हैं वह स्क्रैप पालिसी का लाभ उठा सकते हैं। इस पालिसी में वाहन चालकों के लिए बड़ा लाभ मिलेगा।
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