बदायूं। विधि संवाददाता
अपर जिला जज विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने नाबालिग से दुराचार के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही दोषी पर कोर्ट ने एक लाख रूपये जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के मुताबिक मामले में घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता की ओर से थाना बिसौली में 27 जुलाई 2018 को लिखाई गई। जिसमें उल्लेख किया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री थाना बिसौली के गांव मौर्य कालोनी निवासी नेकपाल पुत्र गंगा सहाय के खेत में घुईया खोद रही थी तभी नेकपाल उसे बहाने से मोटरसाइकिल पर बैठा कर गोदाम में ले गया। जहां उसने उसके साथ दुराचार कियाए हालत खराब होने पर उसे रिक्शा में बैठा कर घर भेज दिया। परिजनों को जानकारी होने पर मामले में आरोपी के खिलाफ बिसौली थाने में रिपोर्ट दर्ज होकर मुकदमा विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट में चला।
अपर जिला जज विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने आरोपी नेकपाल को नाबालिग के साथ दुराचार के मामले में दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास समेत एक लाख रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है साथ ही जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को बतौर प्रति कर के रूप में देने के आदेश दिए हैं।