बदायूं। विधि संवाददाता
विशेष न्यायालय पाक्सो अपर जिला जज दीपक यादव ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए उसे सात साल के कारावास समेत 60 हजार रूपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी के मुताबिक मामले में घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता की ओर से 12 नवंबर 2017 को थाना अलापुर में दर्ज कराई गई। जिसमें उल्लेख किया कि 6 नवंबर को बादी व उसकी पत्नी घर पर नहीं थे घर पर उसकी 14 वर्षीय पुत्री अकेली थी तभी उसकी पुत्री को मुशीर पुत्र नूर आलम वार्ड नंबर 5 मोहल्ला नन्हे नगला थाना अलापुर बहला-फुसलाकर ले गया। बादी की पुत्री को ले जाते हुए गांव के कई लोगों ने देखा इस मामले में मुशीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होकर मुकदमा विशेष न्यायालय पोक्सो अपर जिला जज दीपक यादव की कोर्ट में चला। कोर्ट ने इस मामले में मुशीर को दोषी पाते हुए उसे 7 साल के कारावास समेत 60 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।