बदायूं। केंद्र सरकार की ओर से किसानों की आय दोगुनी करने के लिए तथा आपदाओं में किसानों की फसल की बर्बादी के बाद भी नुकसान से बचाने के लिए गारंटी देने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। स्थानीय जिले में किसान जागरूकता के अभाव में लाभ पाने से कोसों दूर हैं।यही कारण है फसल बर्बादी के बाद किसान सिर्फ पछतावा करते हैं और सिर्फ पांच प्रतिशत किसान ही लाभ ले पा रहे हैं।
जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अभी आवेदनऔर प्रीमियम काटने का समय चल रहा है। अभी केवल 11 दिन बचे हैं जिसके बीच किसान आवेदन और प्रीमियम कटवा कर इसका लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर तो बिल्कुल ही किसान जागरूक नहीं है। रबी फसल का सीजन चल रहा है एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक फसल का बीमा कराने एवं प्रीमियम जमा करने का समय है लेकिन किसान बीमा करा ही नहीं रहे हैं। दिसंबर महीने के 20 दिन हो गए हैं अब तक केवल 700 किसानों ने आवेदन कराए हैं। जबकि रबी फसल की सीजन में पिछले वर्ष 17 हजार किसानों ने आवेदन किए थे। इस बार का आंकड़ा चौंका रहा है क्योंकि एक प्रतिशत किसान ही फसल बीमा करा पाए हैं जबकि पिछले वर्ष आंकड़ा करीब पांच प्रतिशत तक पहुंच गया था। बतादें कि जिले में 4.50 लाख किसान पंजीकृत हैं करीब एक लाख से अधिक किसान बिना पंजीकृत हैं जो सरकारी योजनाओं से बिल्कुल दूर हैं। इससे साफ है जिले में जागरूकता के अभाव में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
फसल बीमा योजना का लाभ कैसे मिलेगा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के लिए एक निर्धारित प्रीमियम का भी भुगतान करना होता है। किसानों को इस समय रबी फसलों के लिए बीमा राशि का फसलों का 1.5 फीसदी और व्यावसायिक एवं बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5 फीसदी प्रीमियम का भुगतान करना होता है।
ये हैं जरूरी दस्तावेज
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के किसान की फोटो, आईडी कार्ड (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस), एड्रेस प्रूफ, खेत का खसरा नंबर, लेखपाल से खेत में बुआई के लिए एक पत्र की जरूरत होती है।
72 घंटे के अंदर दें सूचना
प्राकृतिक आपदा जैसे बेमौसम बरसात, बाढ़ इत्यादि से फसलों में काफी नुकसान होता है और किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। अगर अब कोई बीमित किसान ऐसी स्थिति का सामना करता है, तो वह 72 घंटों के अंदर कृषि विभाग कार्यालय, तहसील, ब्लाक पर सूचना दे सकता है। किसान क्राप इंश्योरेंस ऐप, बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर, नजदीकी कृषि कार्यालय और संबंधित बैंक ब्रांच को भी सूचना दे सकते हैं।
क्या कहते हैं अधिकारी
जिला कृषि अधिकरी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान में रबी फसल के लिए फसल बीमा चल रहा है किसान बैंक, बीमा कार्यालय, जनसेवा केंद्र कहीं से भी करा सकते हैं। किसानों को लगातार फसल बीमा के लिए जागरूक किया जा रहा है फिर भी अभी तक सब किसान फसल बीमा नहीं कराते हैं। इस बार 700 किसान बीमा करा चुके है। फसल नुकसान होने पर किसानों को लाभांवित किया जाता है।