नया बदायूं

मोबाइल ग्राहकों को बड़ी राहत : अब 30 दिन वाले रिचार्ज होंगे, सालभर में 13 नहीं 12 होंगे रिचार्ज

नई दिल्ली। नेशनल ब्यूरो

देश मे मोबाइल ग्राहकों को राहत देते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीकॉम कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन (13वां संशोधन) विनियम, 2026 जारी किया है। नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों के लिए 30 दिन की वैधता वाले रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराने होंगे। इसके साथ ही बिना डेटा वाले वॉयस और एसएमएस प्लान भी उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।
नए प्रावधानों के तहत मोबाइल कंपनियों को ऐसे स्पेशल टैरिफ वाउचर उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें डेटा की अनिवार्यता नहीं होगी। इससे उन ग्राहकों को फायदा मिलने की उम्मीद है, जिन्हें इंटरनेट की जरूरत नहीं है और वे मुख्य रूप से कॉलिंग व एसएमएस के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं।
TRAI के नियमों के अनुसार 30 दिन की वैधता वाले प्लान के साथ ऐसा विकल्प भी उपलब्ध कराना होगा, जिसे हर महीने उसी तारीख को दोबारा रिचार्ज किया जा सके। इसके अलावा कंपनियों को 30 दिन से कम अवधि वाले वॉयस-एसएमएस प्लान और कम से कम एक लंबी अवधि वाला वॉयस-एसएमएस प्लान भी उपलब्ध कराना होगा।
नए नियमों से फीचर फोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों, वरिष्ठ नागरिकों, ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं और कम डेटा इस्तेमाल करने वाले लोगों को अपनी जरूरत के अनुसार रिचार्ज चुनने का विकल्प मिलेगा। हालांकि डेटा की जरूरत वाले ग्राहक पहले की तरह डेटा वाले बंडल प्लान भी ले सकेंगे।
TRAI की ओर से जारी संशोधन के प्रावधान आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिन बाद लागू होंगे। इसके बाद जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल समेत सभी संबंधित टेलीकॉम कंपनियों को नए प्रावधानों के अनुरूप अपने प्लान उपलब्ध कराने होंगे। बता दें कि अब तक 30 दिन के रिचार्ज में 28 दिन ही वैलिडिटी मिलती थी लेकिन अब 30 दिन मिलेगी ऐसे में ग्राहकों को साल भर में पहले 13 रिचार्ज करने पड़ते थे अब केवल 12 रिचार्ज ही होंगे।

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