बदायूं। जिले में यातायात नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए गुरुवार पांच जनवरी से 04 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह को सफल बानाने के के लिए अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर से डीएम मनोज कुमार ने एसएसपी डाण् ओपी सिंह के साथ संयुक्त रूप से जागरूकता वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम ने जिले के लोगों से यातायात नियमों का पालन करने का अवाहन करते हुए कहा कि मोटर साइकिल चलाते समय हेलमेट और कार में सीटबैल्ट का प्रयोग जरूर करें। इस मौके पर जिला राजस्व अधिकारी महिपाल सिंहए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राम शिरोमणिए एआरटीओ प्रशासन सुहैल अहमदए एआरटीओ प्रवर्तन रामबचनए पीटीओ रमेश चंद्र प्रजापतिए आरआई विकास कुमार यादव तथा वरिष्ठ सहायक ज्ञानेंद्र प्रकाश सागर शामिल रहे।
डीएम बोले घायल व्यक्ति की बेहिचक करें मदद
गुरूवार को डीएम मनोज कुमार ने सड़क सुरक्षा अभियान के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि सड़क दुर्घटना के दौरान घायल व्यक्ति की मदद बेहिचक करेंए क्योंकि अब मदद पहुंचाने वाले व्यक्ति की किसी भी प्रकार की पुलिस अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा पूछताछ नहीं की जाएगी। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले व्यक्ति को शासन द्वारा प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।
एसएसपी बोले वाहन चलाते समय नशा व नींद रखें दूर
एसएसपी डाण् ओपी सिंह ने कहा कि वाहन को निर्धारित गति सीमा में चलाएं। ओवरस्पीडिंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं। सीटबेल्ट आपकी सुरक्षा की गांठ है। अतः चार पहिया वाहन चलाते समय आगे व पीछे बैठी सभी सवारियां सीटबेल्ट अवश्य लगाएं। सीटबेल्ट न लगाए जाने पर दुर्घटना की स्थिति में एयरबैग काम नहीं करते हैं। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर चालक का ध्यान ड्राइविंग से भटक जाता हैए जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें। नींदए नशा अथवा थकान की स्थिति में वाहन न चलाएं।
एआरटीओ बोले आपकी सहायता बचा सकती है जान
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करें। आपकी छोटी सी मदद उस व्यक्ति का जीवन बचा सकती हैं। दोपहिया वाहनों में माडिफाईड साइलेंसर लगाया जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसा करने पर आपके वाहन का पंजीयन निरस्त हो सकता है। ओवरस्पीडिंगए मालवाहनों में ओवरलोडिंगए शराब पीकर वाहन चलाने पर वाहन चलाते समय मोबाइलफोन का प्रयोग करने पर रेड लाइट जंप करने पर तथा मालयानों में सवारियों को ले जाने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित एवं निरस्त किया जा सकता है।
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