नया बदायूं, संवाददाता।
नगर पालिका बदायूं के बिल्डिंग लिपिक का मामला सामने आया है। जिसमें भ्रष्टाचार से लेकर मनमानी और नियम विरूद्ध काम का दोष पाया गया है। इस मामले में शिकायत की गई। जिसकी जांच की गई और लिपिक दोषी पाये गये। जिसके बाद लिपिकि को चेयरमैन ने निलंबित कर दिया है। चर्चित लिपिक पर कार्रवाई हुई तो नगर पालिका से लेकर बदायूं शहर के अंदर चर्चा का विषय बन गया। लिपिकि ने न्यायालय में विचाराधीन विवादित भवन व संपत्ति को गिराने का आदेश दे दिया। जिसमें सहयोग को पुलिस को प्रतिलिपि भेज दी। फिलहाल लिपिक को नियम विरूद्ध कार्य करना भारी पड़ गया है।
गुरुवार कोे बदायूं नगर पालिका चेयरमैन फात्मा रजा और ईओ विनय कुमार मणि त्रिपाठी ने नगर पालिका के बिल्डिंग लिपिक नारायण दत्त शर्मा उर्फ बिक्की को निलंबन पत्र जारी किया है। जिसमें कहा है कि आपके द्वारा अहसान उद्धीन पुत्र इफ्तिखार उद्यीन निवासी फरशोरी टोला के पांच जून को दिये गये प्रार्थना पत्र के क्रम में मोहल्ला वेदौटोला स्थित पुराने व जर्जर भवन को गिराये जाने को वैधानिक नोटिस आठ जून को जारी किया। जबकि संज्ञान में आया है कि संपत्ति के संबध में न्यायालय सिविल जज, जूनियर डिविजन के यहां विचाराधीन है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/सहायक सर्वे आयुक्त बक्फ बदायूं के कार्यालय से चार जून के तहत संपत्ति के मामले में न्यायालय के अंतिम निर्णय आने तथा भवन के बक्फ होने अथवा न होने संबधी अभिलेखीय जांच पूर्ण होने तक यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश पारित किये गये हैं। लिपिक नारायण दत्त शर्मा के द्वारा उक्त तथ्यों को छुपाते हुए नोटिस जारी कराया गया है, जो सेवानियमों के प्रतिकूल है। इसलिए वास्तविक तथ्यों को छुपाये जाने, व पालिका प्रशासन को गुमराह कर अनुचित नोटिस जारी कराये जाने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। चेयरमैन ने लिपिक नारायण दत्त शर्मा को निलंबित करते हुए जांच अधकिारी सहायक अभियंता जलकल नितिन सक्सेना को बनाया गया है। नगर पालिका में इस कार्रवाई से हलचल मची हुई है।
पालिका ने नोटिस किया निरस्त
बदायूं नगर पालिका ईओ विनय कुमार मणि त्रिपाठी ने पत्र जारी किया है। जिसमें बदायूं शहर के वैदोटोला निवासी अहसन उद्दीन पुत्र इफ्तखार उद्दीन को पत्र जारी किया है। जिसमें कहा है कि पांच जून के क्रम में कार्यालय द्वारा वेदौ टोला चक्कर की सड़क स्थित जर्जर भवन को जनहित को देखते हुए गिराये जाने को आपकी मांग पर नोटिस जारी किया गया था। मगर इसमें इशरत अली पुत्र असरार अली निवासी खेड़ा बुर्जुग द्वारा लिखिति शिकायत 18 जून को की गई। जिसमें पता चला कि संपत्ति विवादित है। इसलिए नगर पालिका से जारी वैधानिक नोटिस तदिनांक निरस्त किया जाता है।
दुकानदारों से लेकर बिल्डिग स्वामियों से करता था वसूली
बदायूं नगर पालिका में लिपिक नारायण दत्त शर्मा उर्फ बिक्की को नियम विरूद्ध कार्य करने पर निलंबित कर दिया है। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी तमाम मामले हो चुके हैं। लिपिक के द्वारा दिनभर शहर में भ्रमण किया जाता है। लिपिक दुकानों से लेकर मकानों तक वसूली करता है। दुकानदार, ठेला-खोमचा वालों, अतिक्रमण करने वालों से भी वसूली करता है। अवैध वसूली की तमाम बार शिकायतों को किया गया। मगर अधिकारियों के स्तर से मामले दबा दिये गये। इसीलिए हल्की-फुल्की कार्रवाई होकर बाबू बचते रहे हैं। फिलहाल इस बार चेयरमैन ने गंभीरता दिखाई है तभी कार्रवाई हो सकी है।
चेयरमैन की सुनिए::::
बदायूं नगर पालिका चेयरमैन फात्मा रजा का कहना है कि नगर पालिका के बिल्डिंग लिपिक ने नियम विरूद्ध नोटिस जारी किया गया था। जिस पर शिकायत के बाद जांच की गई। जिसमें लिपिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और नोटिस को निरस्त करते हुए पत्र जारी कर दिया है। नगर पालिका में नियम विरूद्ध कार्य करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले बख्शे नहीं जायेंगे।

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