बदायूं। विधि संवाददाता
विशेष न्यायालय डकैती कोर्ट से रिटायर्ड दरोगा जयप्रकाश व थाना मुरादाबाद में डायल 112 में तैनात सिपाही महिपाल सिंह की कोर्ट ने अंतरिम जमानत खारिज करते हुए प्रभारी डकैती जज शारिक सिद्दीकी ने दोनों को जेल भेजने का आदेश दिया है। वहीं नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए शनिवार की तारीख नियत की है।
थाना कादरचौक के ग्राम खिरिया बाकर निवासी चंद्रपाल के मुताबिक साल 2010 में दरोगा जयप्रकाश व सिपाही महिपाल एक अन्य सिपाही ने गांव के लोगों के कहने पर उसके घर में चोरी करने के आरोप में दबिश दी आरोप था। कि उसी दौरान विरोध करने पर दरोगा व सिपाहियों ने उसके घर में लूटपाट कर आग लगा दी। आग में उसकी कई बकरियां व अनाज व घरेलू सामान जल गया। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन विवेचना के बाद सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी गई। बादी चंद्रपाल ने पुलिस द्वारा दाखिल एफआर के खिलाफ कोर्ट में प्रोटेस्ट दाखिल किया। जिसके बाद दरोगा व दो सिपाही साल 2015 में कोर्ट में तलब हुए। तबसे आरोपियों के खिलाफ सम्मन व गैर जमानती वारंट आदि अन्य प्रक्रिया जारी चल रही थी। आरोपी सिपाही महिपाल वर्तमान में डायल 112 मुरादाबाद में तैनात हैं लगातार प्रोसेस जारी होने के बाद शुक्रवार को रिटायर्ड दरोगा जयप्रकाश व सिपाही महिपाल ने स्वयं को कोर्ट में सरेंडर किया और अंतरिम जमानत की मांग की। प्रभारी डकैती जज शारिक सिद्दीकी ने दोनों आरोपियों की अंतरिम जमानत खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने के आदेश देते हुए नियमित जमानत पर सुनवाई के लिए तारीख नियत की है।