नया बदायूं

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद

नया बपदायूं, संवाददाता।
बदायूं में नाबालिग को बहलाकर ले जाने और उसके साथ रेप के आरोपी को दोषी पाते हुए कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते वक्त अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॊक्सो अधिनियम नीरज कुमार गर्ग की अदालत ने दोषी पर 1.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि मामले में घटना की रिपोर्ट मूसाझाग थाने में पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि पिता दिल्ली में काम करने गए थे। इस बीच उनकी 15 साल की नाबालिग बेटी को 6 जनवरी 2025 को गांव का ही अनुज बहलाकर ले गया था। अनुज के पिता सत्यपाल से बेटी को वापस कराने को कहा तो उन्होंने भरोसा दिलाया लेकिन बेटी वापस नहीं मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को बरामद किया और उसके बयान समेत अन्य साक्ष्यों को संकलित कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

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