अपहरण और दुराचार के साथ जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपी की जमानत खारिज
Naya Badaun
बदायूं। अपर जिला एवं फास्ट ट्रेक महिलाओं के विरुद्ध अपराध कोर्ट के न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय ने युवती के साथ अपरहण दुराचार व जबरन धर्म परिवर्तन करने के मामले के आरोपी साद फरशोरी की जमानत खारिज कर दी है।
मामले में घटना की रिपोर्ट पीड़िता की ओर से 8 दिसंबर 2022 को थाना उझानी में दर्ज कराई गई। जिसमें उल्लेख किया कि बदायूं शहर की रहने वाली है वह एनएमएसएन दास कालेज जा रही थी तभी रास्ते में पहले से परिचित साद फरशोरी मिला। उसने कहा कि उसके माता.पिता उसे उझानी में बुला रहे हैं। जिसके बाद वह उसके साथ स्कूटी से उझानी गई। आरोपी साद उसे उझानी के होटल भगवती पैलेस के कमरे में ले गया। जहां पहले से एक मौलवी व एक अन्य व्यक्ति मौजूद था। साद ने जबरन उसे निकाह कर धर्म परिवर्तन करने के लिए धमकी दी। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकतें की किसी की सूचना पर वहां पुलिस पहुंची और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद इस मामले में साद फरशोरी के खिलाफ अपहरण और दुराचार व उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
अपर जिला जजध् फास्टट्रैक महिलाओं के विरुद्ध अपराध की कोर्ट में आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र लगाया। कोर्ट के न्यायाधीश योगेश कुमार तृतीय ने संपूर्ण मामले में जमानत पर सुनवाई के बाद अपराध गंभीर प्रकृति का मानते हुए आरोपी साद फरशोरी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।